आर.टी.ई यानि शिक्षा का अधिकार एक्ट के अंतर्गत प्राइवेट
स्कूलों में बिना फीस कुछ बच्चे पढ़ाने का प्रावधान है
इस बार प्रक्रिया के अनुसार जब बच्चो की लिस्ट आयी तो
मालूम हुआ के प्राथमिकता विद्यालय देने में गड़बड़ी हुई
लाटरी के अनुसार बच्चो के नाम निकाले जाते हैं लेकिन
अभिभावकों को प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की आशंका है
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