गुजरात और झारखण्ड के बाद अब यूपी में भी मिलेगा सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी कैबिनेट की बैठक में मिली 10 प्रतिशत आरक्षण बिल को मंजूरी
14 जनवरी 2019 से किया गया कानून लागू
अब उत्तर प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण मिलेगा
आरक्षण के दायरे में ये सवर्ण आएंगे
-आरक्षण का लाभ पाने के इच्छुक अभ्यर्थी के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- इच्छुक अभ्यर्थी के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए
-इच्छुक व्यक्ति या उसके परिवार के पास 1,000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर भी नहीं होना चाहिए
-निगम में आवासीय प्लॉट है तो 109 यार्ड से कम होनी चाहिए जमीन
-निगम से बाहर प्लॉट है तो 209 यार्ड से कम होनी चाहिए जमीन
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