स्कूली बच्चों की पीठ से बस्ते का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है।
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं कि वे स्कूलों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई और स्कूल बैग के वजन को लेकर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम बनाएं।
इसमें कहा गया है कि पहली से दूसरी कक्षा के छात्रों के बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
इसी तरह तीसरी से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के बैग का वजन 2-3 किलोग्राम, छठी से 7वीं के बच्चों के बैग का वजन 4 किलोग्राम, 8वीं तथा 9वीं के छात्रों के बस्ते का वजन 4.5 किलोग्राम और 10वीं के छात्र के बस्ते का वजन 5 किलोग्राम होना चाहिए
हालांकि बच्चों के पीठ से बस्तों का बोझ कम करने के लिए पहले भी कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन स्कूलों ने इनकी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाईं।
अभिभावकों को उम्मीद है कि स्कूल अब केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों को मानेंगे और उनके बच्चों के पीठ से बस्ते का बोझ कम हो सकेगा।
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